अनुच्छेद 156भाग VIB · राज्य (अध्याय 2 - कार्यपालिका)
अनुच्छेद 156 · राज्यपाल की पदावधि
(1) राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर बने रहेंगे।
(2) राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।
(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:
बशर्ते कि राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बने रहेंगे।
