अनुच्छेद 165भाग VIB · राज्य (अध्याय 2 - कार्यपालिका)
अनुच्छेद 165 · राज्य का महाधिवक्ता
(1) प्रत्येक राज्य का राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का अधिवक्ता-जनरल नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो।
(2) राज्य सरकार को ऐसे कानूनी मामलों पर सलाह देना और समय-समय पर राज्यपाल द्वारा उसे सौंपे गए अन्य कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन करना अधिवक्ता-जनरल का कर्तव्य होगा, तथा इस संविधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वाह करना होगा।
(3) एडवोकेट-जनरल राज्यपाल की इच्छा के अनुसार पद पर बने रहेंगे और राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे।
