अनुच्छेद 77भाग VA · संघ (अध्याय 1 - कार्यपालिका)
अनुच्छेद 77 · भारत सरकार के कार्य का संचालन
(1) भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी।
(2) राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित आदेश एवं अन्य दस्तावेज राष्ट्रपति द्वारा नियम 1 में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किए जाएंगे, और इस प्रकार प्रमाणित आदेश या दस्तावेज की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि यह राष्ट्रपति द्वारा जारी या निष्पादित आदेश या दस्तावेज नहीं है।
(3) राष्ट्रपति भारत सरकार के कामकाज के सुगम संचालन और मंत्रियों के बीच उक्त कामकाज के आवंटन के लिए नियम बनाएगा।
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