अनुच्छेद 168भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 168 · राज्यों में विधानमंडलों का गठन
(1) प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल और निम्नलिखित शामिल होंगे—
(क) राज्यों में 1 *** 2 [आंध्र प्रदेश], बिहार, 3 *** 4 [मध्य प्रदेश], 5 *** 6 [महाराष्ट्र], 7 [कर्नाटक], 8 *** 9 [ 10 [तमिलनाडु, तेलंगाना]] 11 [और उत्तर प्रदेश], दो सदन;
(ख) अन्य राज्यों में, एक सदन।
(2) जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के दो सदन हों, तो एक को विधान परिषद और दूसरे को विधान सभा कहा जाएगा, और जहाँ केवल एक सदन हो, तो उसे विधान सभा कहा जाएगा।
