अनुच्छेद 285भाग XIIA · वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद (अध्याय 1 — वित्त)
अनुच्छेद 285 · राज्य के कराधान से संघ की संपत्ति की छूट
(1) संघ की संपत्ति, संसद द्वारा विधि द्वारा अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, किसी राज्य या राज्य के भीतर किसी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी करों से मुक्त होगी।
(2) खंड (1) में कोई बात, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे, किसी राज्य के भीतर किसी प्राधिकरण को संघ की किसी संपत्ति पर कोई कर लगाने से नहीं रोकेगी, जिस पर ऐसी संपत्ति इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले उत्तरदायी थी या उत्तरदायी मानी जाती थी, जब तक कि वह कर उस राज्य में लगाया जाता रहे।
