अनुच्छेद 128 · उच्चतम न्यायालय के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी, 1 [राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग] राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी समय, सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुके किसी भी व्यक्ति से 2 [या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका हो और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विधिवत योग्य हो] सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, और इस प्रकार अनुरोधित प्रत्येक व्यक्ति, पद पर रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा निर्धारित भत्तों का हकदार होगा और उसके पास उस न्यायालय के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, लेकिन उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा।
बशर्ते कि इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जिससे उपर्युक्त किसी भी व्यक्ति को उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए बाध्य किया जाए, जब तक कि वह ऐसा करने के लिए सहमति न दे।
