अनुच्छेद 245भाग XIA · संघ और राज्यों के बीच संबंध (अध्याय 1.— विधायी संबंध)
अनुच्छेद 245 · संसद् द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार
(1) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संसद भारत के पूरे या किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, और किसी राज्य का विधानमंडल राज्य के पूरे या किसी भाग के लिए कानून बना सकता है।
(2) संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि उसका बाह्य क्षेत्रीय प्रभाव होगा।
