अनुच्छेद 67भाग VA · संघ (अध्याय 1 - कार्यपालिका)
अनुच्छेद 67 · उपराष्ट्रपति की पदावधि
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष का होगा।
उसे उपलब्ध कराया-
(क) उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है;
(ख) किसी उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोक सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है; परन्तु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव लाने के इरादे की सूचना कम से कम चौदह दिन पहले न दी गई हो;
(ग) उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बने रहेंगे।
