अनुच्छेद 223भाग VIE · राज्य (अध्याय 5 - राज्यों के उच्च न्यायालय)
अनुच्छेद 223 · कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब ऐसा कोई मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसे न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें।
