अनुच्छेद 343 · संघ की राजभाषा
(1) संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा।
(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ होने की तिथि से पंद्रह वर्षों की अवधि तक संघ के उन सभी आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा जिनके लिए इसका प्रयोग प्रारंभ होने से ठीक पहले किया जा रहा था।
बशर्ते कि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश 1 द्वारा संघ के किसी भी आधिकारिक प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त देवनागरी अंकों के स्वरूप के उपयोग को अधिकृत कर सकते हैं।
(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के बाद, निम्नलिखित के उपयोग के लिए विधि द्वारा प्रावधान कर सकती है—
(क) अंग्रेजी भाषा; या
(ख) देवनागरी रूप में अंक, ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि विधि में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
