अनुच्छेद 262भाग XIB · संघ और राज्यों के बीच संबंध (अध्याय 2.— प्रशासनिक संबंध)
अनुच्छेद 262 · अंतर्राज्यिक नदियों या नदी-घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन
(1) संसद किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत के निपटारे के लिए विधि द्वारा प्रावधान कर सकती है।
(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा
प्रावधान है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय खंड (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद या शिकायत के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा।
