अनुच्छेद 56भाग VA · संघ (अध्याय 1 - कार्यपालिका)
अनुच्छेद 56 · राष्ट्रपति की पदावधि
(1) राष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे:
उसे उपलब्ध कराया-
(क) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से उपराष्ट्रपति को संबोधित लिखित रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं;
(ख) संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में दिए गए तरीके से महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है;
(ग) राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बने रहेंगे।
(2) खंड (1) के परंतुक के खंड (क) के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित कोई भी त्यागपत्र उसके द्वारा तुरंत लोक सभा के अध्यक्ष को सूचित किया जाएगा।
