अनुच्छेद 342 · अनुसूचित जनजातियां
(1) राष्ट्रपति 1 [किसी राज्य 2 [या केंद्र शासित प्रदेश] के संबंध में, और यदि वह राज्य 3 *** है, तो उसके राज्यपाल 4 *** से परामर्श करने के बाद], सार्वजनिक अधिसूचना 6 द्वारा, उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भागों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकता है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य 2 [या केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो] के संबंध में अनुसूचित जनजातियाँ माना जाएगा।
(2) संसद विधि द्वारा खंड (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय के भाग या समूह को शामिल कर सकती है या उससे बाहर कर सकती है, परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त खंड के अंतर्गत जारी अधिसूचना को किसी पश्चात अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
