अनुच्छेद 80 · राज्य सभा का गठन
(1) 1 [ 2 *** राज्य परिषद] में निम्नलिखित सदस्य होंगे—
(क) बारह सदस्य जिन्हें अध्यक्ष खंड (3) के प्रावधानों के अनुसार मनोनीत करेगा; और
(ख) राज्यों के दो सौ अड़तीस प्रतिनिधियों से अधिक नहीं 3 [और संघ शासित प्रदेशों के]।
(2) राज्यों की परिषद में राज्यों [और संघ राज्य क्षेत्रों] के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में इस संबंध में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगा।
(3) खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्यों में निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्:—
साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा।
(4) राज्य परिषद में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि 4 *** राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुने जाएंगे।
(5) राज्य परिषद में 5 [संघ राज्य क्षेत्रों] के प्रतिनिधियों का चुनाव संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा।
