अनुच्छेद 341भाग XVI · कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध
अनुच्छेद 341 · अनुसूचित जातियां
(1) राष्ट्रपति 1 [किसी राज्य 2 [या केंद्र शासित प्रदेश] के संबंध में, और यदि वह राज्य 3 *** है, तो उसके राज्यपाल 4 *** से परामर्श करने के बाद], सार्वजनिक अधिसूचना 5 द्वारा, उन जातियों, नस्लों या जनजातियों या उनके भागों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकता है जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य 2 [या केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो] के संबंध में अनुसूचित जाति माना जाएगा।
(2) संसद विधि द्वारा खंड (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति, नस्ल या जनजाति या किसी जाति, नस्ल या जनजाति के भाग या समूह को शामिल कर सकती है या उससे बाहर कर सकती है, परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त खंड के अंतर्गत जारी अधिसूचना को किसी पश्चात अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
