अनुच्छेद 28 · कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता
(1) राज्य निधि से पूर्णतः संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।
(2) खंड (1) में कोई बात ऐसे शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य द्वारा किया जाता है, लेकिन जिसकी स्थापना किसी ऐसे बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत की गई है जिसमें यह आवश्यक है कि ऐसे संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाए।
(3) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में पढ़ने वाले या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या ऐसी संस्था में या उससे जुड़े किसी परिसर में आयोजित किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने या, यदि ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, तो उसके अभिभावक ने इसके लिए अपनी सहमति न दी हो।
अगर आपको गिरफ़्तार किया जाए
पुलिस को आपको क्या बताना होगा, किसे सूचित करना होगा और कब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।
गिरफ़्तारी पर आपके अधिकार →