अनुच्छेद 104भाग VB · संघ (अध्याय 2 - संसद)
अनुच्छेद 104 · अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होने पर या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति
यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की आवश्यकताओं का पालन किए बिना संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है, या जब वह जानता है कि वह सदस्यता के लिए योग्य नहीं है या अयोग्य है, या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों द्वारा उसे ऐसा करने से प्रतिबंधित किया गया है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये के जुर्माने का हकदार होगा, जिस दिन वह बैठता है या मतदान करता है, और यह जुर्माना संघ को देय ऋण के रूप में वसूल किया जाएगा। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां
