अनुच्छेद 104भाग VB · संघ (अध्याय 2 - संसद)

अनुच्छेद 104 · अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होने पर या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति