अनुच्छेद 134 · दांडिक मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता
(1) भारत के भूभाग में स्थित किसी उच्च न्यायालय के आपराधिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय—
(क) अपील पर किसी अभियुक्त व्यक्ति के बरी होने के आदेश को पलट दिया है और उसे मृत्युदंड दिया है; या
(ख) उसने अपने अधीन किसी न्यायालय से किसी मामले को अपने समक्ष सुनवाई के लिए वापस ले लिया है और ऐसी सुनवाई में अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसे मृत्युदंड दिया है; या
(ग) 1 [अनुच्छेद 134ए के तहत प्रमाणित करता है] कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त है:
बशर्ते कि उप-खंड (ग) के तहत अपील अनुच्छेद 145 के खंड (1) के तहत उस संबंध में किए गए प्रावधानों और उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित या अपेक्षित शर्तों के अधीन होगी।
(2) संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भारत के भूभाग में स्थित किसी उच्च न्यायालय के आपराधिक कार्यवाही में किसी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा से अपील पर विचार करने और सुनवाई करने के लिए कोई अतिरिक्त शक्तियां प्रदान कर सकती है, ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट की जा सकती हैं।
