अनुच्छेद 212भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 212 · न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना
(1) किसी राज्य के विधानमंडल में किसी कार्यवाही की वैधता पर प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
(2) किसी राज्य के विधानमंडल का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसे इस संविधान के तहत प्रक्रिया या कामकाज के संचालन को विनियमित करने या विधानमंडल में व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्तियां सौंपी गई हैं, उन शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं होगा।
