अनुच्छेद 243Fभाग IXA · पंचायतें
अनुच्छेद 243F · सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
(1) कोई व्यक्ति पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने और पंचायत का सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य होगा—
(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनावों के प्रयोजनों के लिए उस समय लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया हो:
बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;
(ख) यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो।
(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या पंचायत का कोई सदस्य खंड (1) में उल्लिखित किसी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न को ऐसे प्राधिकारी के निर्णय के लिए और ऐसे तरीके से भेजा जाएगा जैसा कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे।
