अनुच्छेद 133 · दीवानी मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता
1 [(1) भारत के भूभाग में स्थित किसी उच्च न्यायालय की दीवानी कार्यवाही में किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी 2 [यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134ए के अंतर्गत प्रमाणित करता है—]
(क) कि मामले में सामान्य महत्व का एक महत्वपूर्ण विधि प्रश्न शामिल है; और
(ख) कि उच्च न्यायालय की राय में उक्त प्रश्न का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है।]
(2) अनुच्छेद 132 में किसी बात के होते हुए भी, खंड (1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने वाला कोई पक्षकार ऐसी अपील में एक आधार के रूप में यह तर्क दे सकता है कि इस संविधान की व्याख्या के संबंध में विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न गलत ढंग से तय किया गया है।
(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी।
