अनुच्छेद 372A · राष्ट्रपति की विधियों का अनुकूलन करने की शक्ति
1 [372ए. कानूनों में बदलाव करने की राष्ट्रपति की शक्ति.—
(1) संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत में या उसके किसी भाग में लागू किसी कानून के प्रावधानों को उस अधिनियम द्वारा संशोधित इस संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लाने के प्रयोजन से, राष्ट्रपति 1 नवंबर, 1957 से पूर्व आदेश द्वारा कानून में ऐसे अनुकूलन और संशोधन कर सकते हैं, चाहे निरसन द्वारा हों या संशोधन द्वारा, जो आवश्यक या उपयुक्त हों, और यह प्रावधान कर सकते हैं कि कानून, आदेश में निर्दिष्ट तिथि से, किए गए अनुकूलन और संशोधनों के अधीन प्रभावी होगा, और ऐसे किसी अनुकूलन या संशोधन पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
(2) खंड (1) में कोई बात सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंड के अधीन अनुकूलित या संशोधित किसी कानून को निरस्त करने या उसमें संशोधन करने से नहीं रोकेगी।]
