अनुच्छेद 377भाग XXI · अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
अनुच्छेद 377 · भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध
इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले पद पर आसीन भारत के महालेखा परीक्षक, जब तक कि उन्होंने अन्यथा चुनाव न किया हो, इस प्रारंभ से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन जाएंगे और इसके बाद वे ऐसे वेतन और अवकाश एवं पेंशन संबंधी अधिकारों के हकदार होंगे जो अनुच्छेद 148 के खंड (3) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निर्धारित हैं और वे ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले उन पर लागू प्रावधानों के तहत निर्धारित अपने कार्यकाल की समाप्ति तक पद पर बने रहने के हकदार होंगे।
