अनुच्छेद 195भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 195 · सदस्यों के वेतन और भत्ते
किसी राज्य की विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य समय-समय पर राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, और जब तक इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक संबंधित प्रांत की विधान सभा के सदस्यों के मामले में इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू दरों और शर्तों पर वेतन और भत्ते प्राप्त किए जाएंगे।
