अनुच्छेद 243Gभाग IXA · पंचायतें
अनुच्छेद 243G · पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों, और ऐसे विधि में उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के प्रावधान हो सकते हैं, जो उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगे, निम्नलिखित के संबंध में—
(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी;
(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ऐसी योजनाओं का कार्यान्वयन, जो उन्हें सौंपी जा सकती हैं, जिनमें ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों से संबंधित योजनाएं भी शामिल हैं।
