अनुच्छेद 276 · वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर
(1) अनुच्छेद 246 में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के विधानमंडल का कोई कानून, जो राज्य या उसमें स्थित किसी नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के लाभ के लिए व्यवसायों, व्यापारों, पेशों या रोजगारों के संबंध में करों से संबंधित हो, इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि वह आय पर कर से संबंधित है।
(2) किसी एक व्यक्ति के संबंध में राज्य या राज्य में किसी एक नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को व्यवसायों, व्यापारों, पेशों और रोजगारों पर करों के रूप में देय कुल राशि प्रति वर्ष 1 [दो हजार पांच सौ रुपये] से अधिक नहीं होगी।
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(3) किसी राज्य के विधानमंडल की पेशे, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार पर करों के संबंध में उपर्युक्त कानून बनाने की शक्ति को, पेशे, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार से प्राप्त होने वाली या उनसे उत्पन्न होने वाली आय पर करों के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति को किसी भी तरह से सीमित करने के रूप में नहीं समझा जाएगा।
