अनुच्छेद 267 · आकस्मिकता निधि
(1) संसद विधि द्वारा अग्रिम निधि के रूप में एक आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकती है, जिसे “भारत की आकस्मिक निधि” कहा जाएगा, जिसमें समय-समय पर ऐसी राशियाँ जमा की जाएँगी जो ऐसी विधि द्वारा निर्धारित की जाएँगी, और उक्त निधि राष्ट्रपति के निपटान में रखी जाएगी ताकि वह अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के तहत संसद द्वारा ऐसे व्यय को अधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी निधि से अग्रिम राशियाँ दे सकें।
(2) किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रिम निधि के रूप में एक आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकता है, जिसे “राज्य की आकस्मिक निधि” कहा जाएगा, जिसमें समय-समय पर ऐसी राशियाँ जमा की जाएँगी जो उस विधि द्वारा निर्धारित की जाएँ, और उक्त निधि राज्य के राज्यपाल के अधीन रखी जाएगी ताकि वह अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के तहत राज्य के विधानमंडल द्वारा ऐसे व्यय के प्राधिकरण लंबित रहने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी निधि से अग्रिम राशियाँ दे सके।
