अनुच्छेद 322भाग XIVB · संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (अध्याय 2.— लोक सेवा आयोग)
अनुच्छेद 322 · लोक सेवा आयोगों के व्यय
संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनमें आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि या, जैसा भी मामला हो, राज्य की संचित निधि से प्रभारित किए जाएंगे।
