अनुच्छेद 375भाग XXI · अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
अनुच्छेद 375 · न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए कार्य करते रहना
भारत के पूरे भूभाग में स्थित सभी दीवानी, आपराधिक और राजस्व क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय, सभी प्राधिकरण और सभी न्यायिक, कार्यकारी और मंत्रिस्तरीय अधिकारी, इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अपने-अपने कार्यों का निर्वाह करते रहेंगे।
