अनुच्छेद 209भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 209 · वित्तीय कार्य के संबंध में राज्य के विधानमंडल में प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
किसी राज्य का विधानमंडल, वित्तीय कार्यों के समय पर समापन के उद्देश्य से, किसी वित्तीय मामले या राज्य की संचित निधि से धन के विनियोजन हेतु किसी विधेयक के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन को विधि द्वारा विनियमित कर सकता है, और यदि तथा जहां तक इस प्रकार निर्मित किसी कानून का कोई प्रावधान अनुच्छेद 208 के खंड (1) के अधीन राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी सदन द्वारा निर्मित किसी नियम या उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश के साथ असंगत है, तो ऐसा प्रावधान प्रभावी होगा।
