अनुच्छेद 371J · कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
1 [371जे. कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान.—
(1) राष्ट्रपति, कर्नाटक राज्य के संबंध में आदेश द्वारा, राज्यपाल के लिए किसी विशेष उत्तरदायित्व का प्रावधान कर सकता है—
(क) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना, इस प्रावधान के साथ कि बोर्ड के कामकाज पर एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी;
(ख) उक्त क्षेत्र में विकासात्मक व्यय के लिए निधियों का न्यायसंगत आवंटन, राज्य की समग्र आवश्यकताओं के अधीन; और
(ग) उक्त क्षेत्र के लोगों को सार्वजनिक रोजगार, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मामलों में समान अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जो राज्य की समग्र आवश्यकताओं के अधीन होंगी।
(2) खंड (1) के उपखंड (सी) के तहत जारी किए गए आदेश में निम्नलिखित प्रावधान हो सकते हैं—
(क) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में स्थित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुछ सीटों का आरक्षण उन छात्रों के लिए करना जो जन्म से या निवास स्थान से उस क्षेत्र के निवासी हों; और
(ख) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में राज्य सरकार के अधीन और राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी निकाय या संगठन में पदों या पदों के वर्गों की पहचान करना और ऐसे पदों के एक अनुपात को उस क्षेत्र के जन्म या अधिवास से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित करना तथा उन पर सीधी भर्ती या पदोन्नति या किसी अन्य तरीके से नियुक्ति करना जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।]
