अनुच्छेद 198 · धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
(1) धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
(2) किसी राज्य की विधान सभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के बाद, जिसमें विधान परिषद हो, उसे विधान परिषद को उसकी अनुशंसाओं के लिए भेजा जाएगा, और विधान परिषद विधेयक प्राप्त होने की तिथि से चौदह दिनों की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी अनुशंसाओं के साथ विधान सभा को लौटा देगी, और विधान सभा तब विधान परिषद की सभी या किसी भी अनुशंसा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
(3) यदि विधान सभा विधान परिषद की किसी भी सिफारिश को स्वीकार करती है, तो धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा अनुशंसित और विधान सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों के साथ दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा।
(4) यदि विधान सभा विधान परिषद की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है, तो धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में इसे विधान सभा द्वारा पारित किया गया था, बिना विधान परिषद द्वारा अनुशंसित किसी भी संशोधन के।
(5) यदि विधान सभा द्वारा पारित और अनुशंसाओं के लिए विधान परिषद को प्रेषित धन विधेयक उक्त चौदह दिनों की अवधि के भीतर विधान सभा को वापस नहीं किया जाता है, तो उक्त अवधि की समाप्ति पर इसे दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में इसे विधान सभा द्वारा पारित किया गया था।
