अनुच्छेद 394A · हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ
1 [394ए. हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ.—
(1) राष्ट्रपति अपने अधिकार के तहत प्रकाशित करवाएंगे,—
(क) इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद, जिस पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, और जिसमें ऐसे संशोधन किए गए हों जो इसे हिंदी भाषा में केंद्रीय अधिनियमों के आधिकारिक ग्रंथों में अपनाई गई भाषा, शैली और शब्दावली के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हों, और जिसमें इस प्रकाशन से पहले किए गए इस संविधान के सभी संशोधन शामिल हों; और
(ख) इस संविधान में अंग्रेजी भाषा में किए गए प्रत्येक संशोधन का हिंदी भाषा में अनुवाद।
(2) इस संविधान और इसके प्रत्येक संशोधन का खंड (1) के अधीन प्रकाशित अनुवाद मूल संविधान के समान अर्थ वाला माना जाएगा, और यदि ऐसे अनुवाद के किसी भाग की व्याख्या करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति उसे उपयुक्त रूप से संशोधित करवाएंगे।
(3) इस संविधान और इसके प्रत्येक संशोधन का इस अनुच्छेद के अधीन प्रकाशित अनुवाद, सभी प्रयोजनों के लिए, हिंदी भाषा में इसका प्रामाणिक पाठ माना जाएगा।]
