अनुच्छेद 288भाग XIIA · वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद (अध्याय 1 — वित्त)

अनुच्छेद 288 · कुछ मामलों में जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट