अनुच्छेद 254 · संसद् द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति
(1) यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून का कोई प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के किसी प्रावधान से, जिसे संसद अधिनियमित करने के लिए सक्षम है, या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी विषय के संबंध में किसी मौजूदा कानून के किसी प्रावधान से असंगत है, तो खंड (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संसद द्वारा बनाया गया कानून, चाहे वह ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून से पहले या बाद में पारित किया गया हो, या जैसा भी मामला हो, मौजूदा कानून से, प्रभावी होगा और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा।
(2) यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी विषय के संबंध में बनाया गया कोई कानून, संसद द्वारा पहले बनाए गए किसी कानून या उस विषय से संबंधित किसी मौजूदा कानून के प्रावधानों के विपरीत कोई प्रावधान रखता है, तो ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया वह कानून, यदि राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया गया हो और उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई हो, तो उस राज्य में प्रभावी होगा:
बशर्ते कि इस खंड में कोई बात संसद को किसी भी समय उसी विषय के संबंध में कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, जिसमें राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में कोई संशोधन, परिवर्तन या निरसन करने वाला कानून भी शामिल है।
