अनुच्छेद 177भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 177 · सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
प्रत्येक मंत्री और राज्य के अधिवक्ता-जनरल को राज्य की विधान सभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, या यदि राज्य में विधान परिषद है तो दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होगा, और विधानमंडल की किसी भी समिति में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, जिसका वे सदस्य नामित किए गए हों, लेकिन इस अनुच्छेद के आधार पर उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।
