अनुच्छेद 126भाग VD · संघ (अध्याय 4 - संघ न्यायपालिका)
अनुच्छेद 126 · कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हों, तो राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक द्वारा उनके पद के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा।
