अनुच्छेद 233भाग VIF · राज्य (अध्याय 6 - अधीनस्थ न्यायालय)
अनुच्छेद 233 · जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
(1) किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदस्थापन एवं पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य से संबंधित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।
(2) संघ या राज्य की सेवा में पहले से कार्यरत न होने वाला व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा, जब वह कम से कम सात वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रहा हो और उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति के लिए उसकी सिफारिश की गई हो।
