अनुच्छेद 18भाग IIIB · मूल अधिकार - समता का अधिकार
अनुच्छेद 18 · उपाधियों का अंत
(1) कोई भी उपाधि, जो सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता न हो, राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी।
(2) भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
(3) कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करते हुए राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
(4) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी प्रकार का उपहार, पारिश्रमिक या पद स्वीकार नहीं करेगा।
अगर आपको गिरफ़्तार किया जाए
पुलिस को आपको क्या बताना होगा, किसे सूचित करना होगा और कब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।
गिरफ़्तारी पर आपके अधिकार →