अनुच्छेद 69भाग VA · संघ (अध्याय 1 - कार्यपालिका)
अनुच्छेद 69 · उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
प्रत्येक उपाध्यक्ष अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित रूप में शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्—
मैं, एबी, ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं सच्ची आस्था रखूंगा और
पूरी गंभीरता से पुष्टि करें
मैं भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान हूं, जैसा कि कानून द्वारा स्थापित है, और मैं उस कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा जिसे मैं ग्रहण करने जा रहा हूं।
