अनुच्छेद 277भाग XIIA · वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद (अध्याय 1 — वित्त)
अनुच्छेद 277 · व्यावृत्तियां
इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले, किसी राज्य की सरकार या किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा राज्य, नगरपालिका, जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए वैध रूप से लगाए जा रहे कोई भी कर, शुल्क, उपकर या प्रभार, भले ही वे कर, शुल्क, उपकर या प्रभार संघ सूची में उल्लिखित हों, तब तक लगाए जाते रहेंगे और उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते रहेंगे जब तक कि संसद द्वारा कानून द्वारा इसके विपरीत कोई प्रावधान नहीं किया जाता।
