अनुच्छेद 265भाग XIIA · वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद (अध्याय 1 — वित्त)
अनुच्छेद 265 · कर विधि के प्राधिकार के बिना अधिरोपित न किए जाना
कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा या वसूला जाएगा।
कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा या वसूला जाएगा।