अनुच्छेद 179भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 179 · अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों से रिक्ति, त्यागपत्र और उनसे हटाया जाना
विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर आसीन सदस्य—
(क) यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा;
(ख) वह किसी भी समय अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में, यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है; और
(ग) विधानसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है:
बशर्ते कि खंड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दी गई हो: बशर्ते कि जब भी विधानसभा भंग की जाए, अध्यक्ष विघटन के बाद विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना पद नहीं छोड़ेंगे।
