अनुच्छेद 188भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 188 · सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य, अपना पद ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञा लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
