अनुच्छेद 32Aभाग IIIH · मूल अधिकार - संवैधानिक उपचारों का अधिकार
अनुच्छेद 32A · अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में राज्य की विधियों की सांविधानिक विधिमान्यता पर विचार न किया जाना
1. [अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा।] - संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977, धारा 3 (13-4-1978 से प्रभावी) द्वारा हटा दिया गया।
अगर आपको गिरफ़्तार किया जाए
पुलिस को आपको क्या बताना होगा, किसे सूचित करना होगा और कब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।
गिरफ़्तारी पर आपके अधिकार →