अनुच्छेद 345भाग XVIIB · राजभाषा (अध्याय 2 — प्रादेशिक भाषाएँ)
अनुच्छेद 345 · किसी राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ
अनुच्छेद 346 और 347 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रचलित किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भाषा या भाषाओं के रूप में अपना सकता है।
बशर्ते कि जब तक राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे, राज्य के भीतर उन आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहेगा जिनके लिए इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले इसका उपयोग किया जा रहा था।
