अनुच्छेद 304भाग XIII · भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम
अनुच्छेद 304 · राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन
अनुच्छेद 301 या अनुच्छेद 303 में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा—
(क) अन्य राज्यों [या केंद्र शासित प्रदेशों] से आयातित वस्तुओं पर कोई ऐसा कर लगाना जिस पर उस राज्य में निर्मित या उत्पादित समान वस्तुएं कर के अधीन हों, परन्तु इस प्रकार आयातित वस्तुओं और निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के बीच भेदभाव न करना; और
(ख) उस राज्य के साथ या उसके भीतर व्यापार, वाणिज्य या लेन-देन की स्वतंत्रता पर ऐसे उचित प्रतिबंध लगाना जो जनहित में आवश्यक हों:
बशर्ते कि खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा।
