अनुच्छेद 268भाग XIIA · वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद (अध्याय 1 — वित्त)
अनुच्छेद 268 · संघ द्वारा उद्गृहीत किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित शुल्क
( 1 ) संघ सूची में उल्लिखित ऐसे स्टांप शुल्क भारत सरकार द्वारा लगाए जाएंगे, लेकिन उनका संग्रह निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा—
(क) यदि ऐसे शुल्क किसी 2 [केंद्र शासित प्रदेश] के भीतर भारत सरकार द्वारा लगाए जाने हों, तो
(ख) अन्य मामलों में, उन राज्यों द्वारा जिनके अंतर्गत ऐसे शुल्क क्रमशः लगाए जाते हैं।
(2) किसी राज्य के भीतर लगाए जाने वाले किसी भी ऐसे शुल्क की किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं होगी, बल्कि उस राज्य को आवंटित की जाएगी।
