अनुच्छेद 318भाग XIVB · संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (अध्याय 2.— लोक सेवा आयोग)
अनुच्छेद 318 · आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति
संघ आयोग या संयुक्त आयोग के मामले में, राष्ट्रपति और राज्य आयोग के मामले में, राज्य के राज्यपाल 1 *** विनियमों द्वारा—
(क) आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करना; और
(ख) आयोग के कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान करना:
बशर्ते कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में उसके प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
