अनुच्छेद 172भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 172 · राज्य विधानमंडलों की अवधि
(1) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, जब तक कि उसे पहले भंग न कर दिया जाए, अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 1 [पांच वर्ष] तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं, और उक्त 1 [पांच वर्ष] की अवधि की समाप्ति विधान सभा के विघटन के रूप में प्रभावी होगी:
बशर्ते कि आपातकाल की घोषणा लागू रहने के दौरान उक्त अवधि को संसद द्वारा कानून बनाकर एक बार में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है और किसी भी स्थिति में घोषणा के समाप्त होने के बाद छह महीने की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
(2) किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं की जाएगी, परन्तु संसद द्वारा विधि द्वारा इस संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुसार, उसके लगभग एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
